नई दिल्ली, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कोरोना महामारी के चलते एक बड़ा फैसला किया है सरकार ने आने वाले 6 महीने के लिए उत्तर प्रदेश मे आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून लागू किया है इस कानीन के लागू होने के बाद से अगले 6 महीने तक प्रदेश में किसी भी तरह की हड़ताल पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. बुधवार को प्रदेश सरकार की ओर से को ये आदेश जारी किया गया है.
आवश्यक सेवा अनुरक्षण एक्ट के लागू होने के बाद आवश्यक सेवाओं में लगे सरकारी कर्मचारी अगले 6 महीने तक किसी तरह की हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे. अगर कोई भी कर्मचारी हड़ताल करता है, तो उसपर सख्त एक्शन लिया जा सकेगा.
देश मे बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलो और वैक्सीन वितरण को लेकर सरकारों दुवार की जा रही तैयारियों को देखते हुए यूपी सरकार ने ये अहम फैसला लिया है.
इस एक्ट के मुताबिक, राज्य या केंद्र सरकारें अपनी जरूरत के हिसाब से इसे लागू कर सकती हैं. एक्ट को ऐसे वक्त में लागू किया जाता है जब राज्य में कर्मचारियों की अधिकतर जरूरत हो. इससे पहले मार्च में भी यूपी सरकार की ओर से कोरोना काल में ऐसा ही फैसला लिया गया था.
सर्दी बढ़ जाने के कारण उत्तर भारत में एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी देखने को मिल रही है. यूपी में भी दिल्ली से सटे एनसीआर के इलाकों और कुछ अन्य चिन्हित जिलों में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं, यही कारण है कि कोरोना को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार अहतियाती बरत रही है