नई दिल्ली। भारत सरकार ने ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर गलत और भारी छूट के साथ धोखाधड़ी भरी बिक्री पर बैन लगाने और डीपीआईआईटी के साथ इन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन करने का प्रस्ताव रखा है। इसके साथ ही भोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 में संशोधन के लिए सुझाव आमंत्रित किए हैं।
सरकार इसके अलावा इंटरनेट पर सर्च रिजल्ट्स में हेराफेरी कर यूजर्स को गुमराह करने पर बैन और मुख्य अनुपालन अधिकारी व निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सहित कुछ अन्य संशोधनों पर भी विचार कर रही है। प्रस्तावित संशोधनों में ई-कॉमर्स संस्थाओं को किसी भी कानून के तहत अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और जांच और अभियोजन के लिए सरकारी एजेंसी से आदेश मिलने के 72 घंटे के अंदर सूचना देनी होगी।
उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम, 2020 को पहली बार पिछले साल जुलाई में अधिसूचित किया गया था। इसके उल्लंघन में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। सरकार ई-कॉमर्स संस्थाओं को उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग में रजिस्ट्रेशन कराने की योजना भी बना रही है।